Bulandshahr News: जिले के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गांव में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (खुर्जा, बुलंदशहर) दिलीप कुमार सचान ने पति और ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला वर्ष 2020 का
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नवाज शरीफ (पुत्र बन्नेखां) और बन्नेखां (पुत्र हमीद खां), निवासी इस्लामाबाद गांव, खुर्जा देहात, बुलंदशहर, विवाहिता को अतिरिक्त दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि प्रताड़ना के दौरान मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई।
मुकदमा दर्ज किया गया
घटना के संबंध में 29 सितंबर 2020 को खुर्जा देहात थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर 31 अक्टूबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक संजीव कुमार ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली। न्यायालय के इस फैसले को दहेज के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।