बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 मार्च 2022 को शिकारपुर कोतवाली में महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी विनोद कुमार ने बताया कि उनके तहेरे भाई रामेंद्र सिंह ने करीब 20 वर्ष पूर्व अपनी बेटी रजनी की शादी शिकारपुर के गांव कुतुबपुर निवासी अनिल प्रभात पुत्र भाव सिंह के साथ की थी।
कुतुबपुर पहुंचे तो रजनी की हत्या हो चुकी थी
रजनी को अपने पति और ससुराल पक्ष से जान का खतरा था, जिसकी जानकारी उसने फोन पर मायके वालों को दी थी। इस संबंध में एसएसपी बुलंदशहर को भी एक पत्र सौंपा गया था। 20 मार्च 2022 को विनोद कुमार गांव ढूसरी में अपनी बहनों रामेंद्री और रामवीरी के यहां गए हुए थे। अगले दिन सुबह करीब नौ बजे जब वह कुतुबपुर पहुंचे तो रजनी की हत्या हो चुकी थी।
20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
पुलिस जांच में हत्या में प्रयुक्त दरांती बरामद की गई। अभियोजन ने अदालत को बताया कि रजनी अपने पति द्वारा जमीन बेचे जाने का विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अनिल प्रभात ने रजनी की हत्या कर दी। पुलिस ने 18 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने अनिल प्रभात को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।