Imran Khan News : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं. अभिनेता ने भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इमरान खान ने अपनी याचिका में इस नोटिस को मनमाना और बिना उचित कारण के जारी किया गया बताया है.
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी. इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इसके बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया. अधिकारियों की कार्रवाई को अभिनेता ने अदालत में चुनौती दी है.
इमरान खान ने याचिका में क्या कहा?
अभिनेता की याचिका के अनुसार, उन्हें नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि नोटिस में कथित उल्लंघन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. इमरान खान ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ बताते हुए नोटिस पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग की है. ये याचिका में किए गए दावे हैं, जिन पर अदालत का फैसला आना बाकी है.
अमेरिकी नागरिक हैं अभिनेता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है. FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने के नोटिस के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़ा एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में OCI पंजीकरण से संबंधित मुद्दे भी उठे हैं.
अब आगे क्या होगा?
इमरान खान ने हाई कोर्ट से नोटिस पर तत्काल रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग की है. अदालत में इस मामले की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, यह कहना सही नहीं होगा कि नोटिस रद्द हो गया है या अभिनेता को अदालत से राहत मिल चुकी है. मामले में अंतिम निर्णय का इंतजार है.