अगर आप विदेश घूमने जाते हैं या काम के सिलसिले में बार-बार बाहर आते-जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। केंद्र सरकार ने कस्टम बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब विदेश से लौटने वाले भारतीय यात्रियों को पहले से ज्यादा सामान ड्यूटी फ्री लाने की इजाजत मिल गई है। सरकार ने इस सीमा में सीधे 25,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला तुरंत लागू हो गया है, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर टैक्स के झंझट से राहत मिलेगी।
क्या बदला नए बैगेज रूल्स में
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि नए Baggage Rules 2026 लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत अब विदेश से हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आने वाले भारतीय नागरिक 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं। पहले यह सीमा सिर्फ 50,000 रुपये थी। यानी अब ज्यादा कीमत का सामान लाने पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे यात्रियों की जेब पर दबाव कम होगा।
पहले के नियम क्या कहते थे
अब तक देश में Baggage Rules 2016 लागू थे। इन नियमों के अनुसार विदेश से लौटने वाले यात्रियों को सीमित छूट मिलती थी। नई व्यवस्था 2 फरवरी 2026 की आधी रात से लागू हो चुकी है। नए नियम साफ तौर पर कहते हैं कि जो यात्री जमीन के रास्ते से नहीं आ रहे हैं, वे तय सीमा तक का सामान अपने साथ ला सकते हैं और उन्हें किसी तरह की ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। इससे एयरपोर्ट पर विवाद और अतिरिक्त खर्च दोनों कम होंगे।
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विदेशी पर्यटकों को भी मिली छूट
सरकार ने सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी नियमों में ढील दी है। अब भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 25,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं। पहले यह सीमा केवल 15,000 रुपये थी। इससे भारत आने वाले टूरिस्ट्स को भी राहत मिलेगी और खरीदारी को लेकर डर कम होगा।
एनआरआई के लिए और ज्यादा फायदा
जो भारतीय एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहकर भारत लौटते हैं, उनके लिए लिमिट और बढ़ा दी गई है। एक साल तक विदेश में रहने वाले लोग 1.5 लाख रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। एक से दो साल तक विदेश में रहने वालों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है। वहीं जो लोग दो साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहे हैं, वे 7.5 लाख रुपये तक का सामान बिना टैक्स के भारत ला सकते हैं। पहले इन मामलों में ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे नुकसान होता था।
विदेश से सोना कितना ला सकते हैं
सोने को लेकर भी साफ नियम तय किए गए हैं। जो भारतीय एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहकर लौटते हैं, वे तय मात्रा में सोने के गहने बिना ड्यूटी ला सकते हैं। महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने ला सकती हैं, जबकि पुरुष या अन्य यात्री 20 ग्राम तक सोने के गहने ला सकते हैं। ये गहने निजी इस्तेमाल के होने चाहिए। इससे साफ है कि नए नियम यात्रियों को राहत देने के लिए बनाए गए हैं, ताकि नियमों की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।