Jammu Kashmir OPS Option : सरकार के आदेश के अनुसार यह सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। केवल वही कर्मचारी इसके पात्र होंगे जिनके पदों का विज्ञापन या भर्ती अधिसूचना 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हुई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई। ऐसे कर्मचारी वर्तमान में NPS के दायरे में हैं और अब उन्हें OPS चुनने का अवसर दिया जा रहा है।
आवेदन की अंतिम तारीख तय
OPS में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारियों को 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना होगा। सरकार ने इसे एक बार मिलने वाला विशेष अवसर बताया है। यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं करता है तो उसे स्वतः NPS के तहत ही माना जाएगा और बाद में OPS का विकल्प नहीं मिलेगा।
OPS चुनते ही बंद हो जाएगा NPS खाता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि OPS में जाने का फैसला अंतिम होगा। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद कर्मचारी दोबारा NPS में वापस नहीं जा सकेगा। OPS में शामिल होते ही संबंधित कर्मचारी का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा और उसमें जमा पूरी राशि सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
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प्रशासनिक देरी से प्रभावित कर्मचारियों को राहत
सरकार का कहना है कि कई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पुरानी पेंशन व्यवस्था के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया, पुलिस सत्यापन, कानूनी विवाद या अन्य प्रशासनिक कारणों से उनकी नियुक्ति में देरी हुई। इसी वजह से वे नई पेंशन व्यवस्था के तहत आ गए। सरकार का मानना है कि इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना चुनने का अवसर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार पहले दे चुकी है ऐसी सुविधा
इससे पहले केंद्र सरकार भी ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को OPS चुनने का विकल्प दे चुकी है, जिनकी भर्ती का विज्ञापन पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रहने के दौरान निकला था लेकिन नियुक्ति बाद में हुई। जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी इसी तर्ज पर यह फैसला लिया है ताकि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को राहत मिल सके।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला
पेंशन से जुड़ा यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। OPS में निश्चित पेंशन की व्यवस्था होती है, जबकि NPS बाजार आधारित प्रणाली पर काम करता है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को अब अपने भविष्य और सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों से समय रहते विकल्प का उपयोग करने की अपील की है।