Jewar Toll Exemption : यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होने के करीब 14 साल बाद जेवर के आसपास रहने वाले किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से स्थानीय लोग जेवर टोल प्लाजा पर टैक्स से छूट की मांग कर रहे थे। किसानों, ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार यह मुद्दा उठाया जाता रहा। अब इस मांग पर फैसला होने के बाद स्थानीय लोगों के लिए टोल टैक्स से राहत का रास्ता खुल गया है।
स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
जेवर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र स्थानीय निवासियों को अब एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रोजमर्रा के काम या स्थानीय आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में राहत की उम्मीद है।
17 सितंबर तक जमा करने होंगे दस्तावेज
टोल छूट का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को पहले अपना स्थानीय निवासी होना साबित करना होगा। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र, Aadhaar Card और वाहन का Registration Certificate यानी RC की कॉपी जमा करनी होगी। सभी जरूरी दस्तावेज जेवर टोल प्लाजा के कार्यालय में 17 सितंबर तक जमा कराने होंगे। तय तारीख के बाद प्रक्रिया को लेकर अलग व्यवस्था हो सकती है, इसलिए पात्र लोगों के लिए समयसीमा महत्वपूर्ण है।
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वेरिफिकेशन के बाद होगा रजिस्ट्रेशन
दस्तावेज जमा होने के बाद संबंधित आवेदकों की जानकारी और कागजात का सत्यापन किया जाएगा। पात्रता सही पाए जाने पर स्थानीय लोगों का Registration पूरा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें टोल टैक्स से राहत मिलने का लाभ मिल सकेगा। यानी केवल दस्तावेज जमा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी रहेगा।
विधायक ने बताया सम्मान का फैसला
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस फैसले को सिर्फ टोल टैक्स में छूट का मामला नहीं, बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के योगदान के सम्मान से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का योगदान रहा है और वे लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे। उन्होंने पात्र किसानों और स्थानीय निवासियों से 17 सितंबर तक जरूरी प्रमाण पत्र जमा कर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है।