उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी और बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा निलंबन की राहत पर रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में अहम कानूनी सवाल जुड़े हैं, जिन पर गंभीरता से विचार जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के आधार पर सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा।
पीड़ित परिवार की भावुक प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्नाव पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। पीड़िता की मां ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले से खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की सुरक्षा हटा ली गई है और हाल ही में उनके घर पर गुंडे आए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने सरकार से अपने बच्चों और पूरे परिवार को सुरक्षा देने की मांग की।
सुरक्षा और न्याय की मांग
पीड़िता की मां ने कहा कि सरकार उनके बच्चों को नौकरी दे और सुरक्षा बहाल करे। उन्होंने बताया कि उनका परिवार लगातार डर के साए में जी रहा है। पीड़िता की बहन ने भी चिंता जताते हुए कहा कि उनके भाई और पूरे परिवार को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन के खिलाफ झूठी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है और आरोपी पक्ष बाहुबली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार डराया-धमकाया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा। अदालत ने सीबीआई की याचिका को गंभीर मानते हुए सेंगर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कानूनी दृष्टि से कई अहम सवाल हैं, जिन पर गहराई से सुनवाई जरूरी है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को एक बार फिर न्याय की उम्मीद बंधी है और यह संदेश गया है कि ऐसे मामलों में कानून पूरी सख्ती के साथ अपना काम करेगा।