आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी। शुक्रवार को यह समयसीमा समाप्त हो रही है। विभाग लगातार सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं को रिटर्न समय पर भरने की अपील कर रहा है। विभाग के अनुसार, 30 जुलाई तक 5.5 करोड़ से अधिक लोग ITR दाखिल कर चुके हैं, जबकि सिर्फ 30 जुलाई को ही 42 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए।
सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी
रिटर्न भरने से पहले अपनी आय और श्रेणी के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करना जरूरी है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 फॉर्म उपलब्ध हैं। गलत फॉर्म चुनने पर भविष्य में आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। साथ ही फॉर्म-16 और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दर्ज जानकारी का मिलान भी जरूर कर लें ताकि सभी विवरण सही रहें।
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रिटर्न भरने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
ITR दाखिल करने से पहले अपनी कुल कर योग्य आय और टैक्स देनदारी की जांच करें। यदि कोई बकाया टैक्स है तो पहले उसका भुगतान करें। सभी दस्तावेजों और कटौतियों (Deductions) की जानकारी सही तरीके से भरें। यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते, तब भी भविष्य की वित्तीय जरूरतों और रिकॉर्ड के लिए ITR दाखिल करना फायदेमंद माना जाता है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनना चाहते हैं, तो इसे स्वयं चयन करना होगा, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू रहती है।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके "File Income Tax Return" विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आकलन वर्ष का चयन करें, ऑनलाइन फाइलिंग का विकल्प चुनें और अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म भरें। सभी आय, TDS और कटौती की जानकारी दर्ज करने के बाद रिटर्न का प्रीव्यू देखें, फिर उसे सबमिट कर ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी होने पर ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिटर्न का स्टेटस भी देखा जा सकेगा।