Local Toll Pass 2026 : नेशनल हाईवे पर रोजाना सफर करने वाले उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनका घर टोल प्लाजा के आसपास है। सरकार 1 नवंबर 2026 से लोकल टोल पास की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत पात्र निजी वाहन मालिक 1,500 रुपये देकर एक साल का पास बनवा सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा सभी वाहन चालकों के लिए नहीं होगी। इसके लिए टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना और निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी है।
लोकल पास और FASTag पास में क्या अंतर?
नया लोकल टोल पास पहले से उपलब्ध 3,075 रुपये वाले FASTag एनुअल पास से अलग होगा। सामान्य एनुअल पास के जरिए एक साल में 200 बार टोल पार करने की सुविधा मिलती है और यह पात्रता की अलग शर्तों के साथ आम वाहन चालकों के लिए उपलब्ध है। वहीं, 1,500 रुपये वाला लोकल पास खासतौर पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें रोजाना या बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है।
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को फायदा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, लोकल पास का लाभ टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों को मिलेगा। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। यह पास किसी भी टोल प्लाजा पर मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे आवेदन के दौरान चुने गए निर्धारित टोल प्लाजा के लिए ही जारी किया जाएगा। इसलिए पास बनवाने से पहले अपने आसपास के टोल प्लाजा की पात्रता जांचना जरूरी है।
राजमार्ग यात्रा ऐप से ऐसे करें आवेदन
लोकल टोल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनानी होगी:
1. सबसे पहले मोबाइल में Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करें।
2. अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
3. होमपेज पर उपलब्ध Local Pass विकल्प चुनें।
4. वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक DigiLocker अकाउंट का इस्तेमाल करें।
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
6. अपना संबंधित टोल प्लाजा चुनें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
7. निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन के लिए वाहन का FASTag वैध और सक्रिय होना चाहिए। साथ ही वाहन की RC और आधार पर दर्ज नाम एक जैसा होना जरूरी है। सत्यापन पूरा होने और भुगतान के बाद पास जारी किया जाएगा।
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शहरी और ग्रामीण टोल प्लाजा के लिए अलग शुल्क
लोकल टोल पास की कीमत टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर अलग रखी गई है। नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए एक साल का पास 1,500 रुपये में मिलेगा। वहीं, नगरपालिका या शहरी क्षेत्र की सीमा के अंदर आने वाले टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये देने होंगे। सरकार हर साल अप्रैल में इन शुल्कों की समीक्षा कर सकती है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित टोल प्लाजा पर लागू कीमत की जानकारी लेना जरूरी है।
इन हाईवे और टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगा फायदा
यह लोकल पास हर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य नहीं होगा। क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम के तहत संचालित हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, ऐसे टोल प्लाजा जहां सर्विस रोड या आने-जाने के लिए दूसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां भी यह सुविधा लागू नहीं होगी। इसलिए पास बनवाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका टोल प्लाजा इस योजना के दायरे में आता है या नहीं।