Railway Luggage Rule : नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और अनुशासन बनाए रखने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। अब ट्रेन सफर में भी एयरलाइंस की तरह लगेज लिमिट तय होगी। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना भरना होगा। शुरुआत उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से की जाएगी। यह व्यवस्था धीरे-धीरे देशभर में लागू की जाएगी, ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके।
अलग-अलग क्लास के लिए तय सामान की लिमिट
नियम के अनुसार, यात्रियों के लिए सामान की सीमा अलग-अलग होगी। First AC में सफर करने वालों को 70 किलो तक की अनुमति मिलेगी। Second AC यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलो और Third AC व Sleeper Class के यात्रियों को 40 किलो तक सामान की छूट दी जाएगी। वहीं, जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों को अधिकतम 35 किलो सामान ले जाने की इजाजत होगी।
स्टेशनों पर होगी सख्ती
नई व्यवस्था की शुरुआत उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे से हो रही है। इसके तहत प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ चारबाग, बनारस, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा जैसे बड़े स्टेशनों पर यह नियम लागू होंगे। यहां एयरपोर्ट की तरह ही लगेज की चेकिंग होगी।
बुकिंग करानी होगी अनलिमिटेड लगेज की
अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाता है और उसे बुक नहीं कराता, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि यात्रियों को 10 किलो तक अतिरिक्त सामान साथ ले जाने की छूट होगी। इससे ज्यादा सामान होने पर रेलवे की लगेज बुकिंग काउंटर से बुकिंग करानी होगी।
यात्रियों पर सीधा असर
रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन के कोच में सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे प्लेटफॉर्म और कोचों में भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा का अनुभव एयरलाइंस की तरह व्यवस्थित होगा।