Mangaluru Cooker Bomb Blast Case: कर्नाटक के मंगलुरु में हुए चर्चित कुकर बम धमाका मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आरोपी मोहम्मद शारिक को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। शारिक ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया था, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।
2022 में हुआ था धमाका
यह घटना 19 नवंबर 2022 को मंगलुरु के कंकनडी इलाके में हुई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, शारिक एक ऑटो में सफर कर रहा था, तभी उसके पास रखा कुकर बम अचानक फट गया। इस विस्फोट में वह खुद भी घायल हो गया था।
मंदिर को बनाया था निशाना
जांच में सामने आया कि आरोपी कदरी मंजूनाथ मंदिर में बम लगाने की योजना बना रहा था। हालांकि, रास्ते में ही धमाका हो जाने से बड़ी घटना टल गई और संभावित नुकसान को रोका जा सका।
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ऑटो चालक भी हुआ था घायल
इस धमाके में ऑटो चालक पुरुषोत्तम पुजारी भी घायल हो गए थे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शारिक के ठीक होने के बाद जांच एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
चार्जशीट के बाद सुनाया गया फैसला
NIA ने मामले की गहन जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सभी सबूतों और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।