
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी प्रदीप उर्फ खट्टन (32 वर्ष) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 30 जून 2022 को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता की 4 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी।
बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया
पड़ोस में रहने वाला प्रदीप उर्फ खट्टन बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए कपड़े उतार दिए। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी बुआ मौके पर पहुंची और शोर मचाकर बच्ची को बचाया। घटना की सूचना तुरंत 112 पर दी गई। पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने प्रदीप को पोक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया।