बुलंदशहर, मंदबुद्धि किशोरी को खेत में ले जाकर रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है. साथ ही दोषी को 20 साल की सजा और 46 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को धमकी देने के मामले में दोषी की पत्नी, बेटी और बेटा को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव ने बताया कि नरसेना क्षेत्र निवासी एक किशोरी के पिता ने वर्ष 2022 में पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है. आरोप लगाया कि गांव के ही एक युवक ने बार-बार उनकी बेटी को खेत में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने चाकू दिखाकर हत्या की धमकी दी। जब बेटी चार माह की गर्भवती हुई तो उन्होंने बेटी से पूछा.
जिस पर बेटी ने आरोपी योगेश द्वारा रेप करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही। इसके अलावा आरोपी योगेश की पत्नी सावित्री, बेटी प्रियंका और बेटा दीपांशु उर्फ रामू ने भी बेटी को हत्या की धमकी दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट में कुल 11 गवाह पेश हुए और अब शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी योगेश को रेप, पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 43 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जबकि योगेश की पत्नी सावित्री, बेटी प्रियंका और बेटा दीपांशु को धमकी देने के मामले में तीन-तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि दोषी योगेश पर लगाए गए जुर्माना के जमा होने पर यह धनराशि पीड़िता को पुर्नस्थापना की पूर्ति के लिए दी जाए.