UP Marriage Certificate: यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आसान हो गया है. सरकार ने पूरे प्रोसेस आसान कर दिया है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है. आज के समय में शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन तक सीमित नहीं है. ये दो लोगों की लाइफ का अहम पल होता है. इस दौरान दो परिवारों के रिश्ते जुड़ जाते हैं और नई जिम्मेदारियों सामने होती हैं. शादी के बाद कपल्स को कई सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं. आज के वक्त में शादी के बाद मैरिज सर्टिफकेट बनवाना जरूरी हो गया है. यह शादी के बाद आपको कानूनी आधिकार देता है. यह दस्तावेज आपकी शादी को कानूनी रूप से साबित करता है.
इसका उपयोग पासपोर्ट बनवाना मे हो या वीजा के लिए अप्लाई करना हो या पत्नी के नाम पर कोई सरकारी स्कीम का लाभ लेना हो हर जगह यह काम आता है. हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यक्ता होती है. कोर्ट में भी यह सर्टिफिकेट कई बार काम आता है. यह आपके हक में सबूत की तरह काम करता है. यूपी में पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में काफी मशक्त करनी पड़ती थी, मगर अब सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.
क्या है प्रक्रिया
अब आपको अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होगे. यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सरकार की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा. यहां आपको शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. शादी के फोपटो, आधार कार्ड और गवाहों के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद एप्लिकेशन को जमा करना होगा. आपके दस्तावेज सही होने चाहिए. नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है. इसके बाद आपको सिलेक्ट किए ऑफिस में जाना होता है. एप्लीकेशन जमा होने के 30 दिन के अंदर आप किसी भी वर्किंग डे पर जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन
के लिए 100 से 200 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है.