नोएडा । नोए़डा प्राधिकरण ने सेक्टर-98 स्थित मोदी मॉल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के उल्लंघन के चलते 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई तब की गई जब प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मॉल प्रबंधन कचरे का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि मॉल से निकलने वाला ठोस कचरा कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना अनिवार्य है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं, जिनमें कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना, उसका संग्रहण, परिवहन और प्रोसेसिंग शामिल है। लेकिन मोदी मॉल प्रबंधन ने इन नियमों की अनदेखी करते हुए कचरे को अनधिकृत रूप से कबाड़ियों को सौंप दिया।
प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर मॉल परिसर का निरीक्षण किया और कचरे के स्रोत, संग्रहण और निस्तारण की प्रक्रिया की जांच की। रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही मॉल प्रबंधन को भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस कार्रवाई को नोएडा प्राधिकरण ने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई अन्य संस्था इस प्रकार की लापरवाही करती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।