दीपावली के बाद से बढ़ रहे कार्बाइड गन हादसों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल में जानलेवा कार्बाइड पाइप गन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब तक शहर में 250 से अधिक लोग इस खतरनाक गन के चलते घायल हो चुके हैं। इसी बीच कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हाल जाना।
देर रात छापा, 10 किलो कार्बाइड जब्त
प्रशासन और पुलिस ने देर रात संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक मोहम्मद ताहा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 किलो कार्बाइड, चार पाइप गन और निर्माण सामग्री जब्त की गई। जांच में सामने आया है कि यह गन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले कार्बाइड से बनाई जा रही थी, जो विस्फोटक रूप से जलती है और गंभीर चोटें पहुंचा सकती है। इस मामले में अधिकारियों ने धारा 4, 5, 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 और धारा 288 BNS के तहत मामला दर्ज किया है।
ग्वालियर में भी जारी हुआ प्रतिबंध आदेश
इधर ग्वालियर में भी इस खतरनाक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कार्बाइड गन सहित सभी खतरनाक उपकरणों के निर्माण, खरीद, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सख्ती का असर, जागरूकता की अपील
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे कार्बाइड गन जैसी खतरनाक वस्तुओं से दूरी बनाए रखें और बच्चों को भी इसके प्रयोग से रोकें। प्रशासन का कहना है कि ये गन मनोरंजन नहीं, बल्कि जानलेवा हथियार बन चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए सख्ती और जागरूकता दोनों बेहद जरूरी हैं।