MPPCS EWS relaxation : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPCS) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आयु सीमा में छूट को समाप्त कर दिया है। अब EWS वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की उम्र तक ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। आयोग ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले का असर वर्तमान में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा।
अब EWS वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 40 साल
MPPCS की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले EWS अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। पहले इस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 45 साल तक की उम्र सीमा में छूट दी जाती थी। यह छूट साल 2022 से लागू थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
पुराने चयनित उम्मीदवारों पर संकट के बादल
इस आदेश के बाद अब उन उम्मीदवारों की नियुक्ति भी संदेह के घेरे में आ गई है, जो बीते वर्षों में इसी उम्र सीमा में छूट के आधार पर चयनित हुए थे। आयोग को अब इन मामलों की गहन समीक्षा करनी होगी। इससे कई उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया और नौकरी दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।
EWS उम्मीदवारों में नाराजगी और भ्रम
इस फैसले से प्रदेशभर के EWS वर्ग के उम्मीदवारों में भारी गुस्सा और असमंजस की स्थिति है। उनका कहना है कि उम्र सीमा जैसे अहम नियमों में बदलाव करने से पहले आयोग को पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। अचानक लिए गए इस फैसले ने वर्षों से मेहनत कर रहे कई युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएं।