उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में 1 अगस्त 2026 से माल रोड पर 'नो हॉर्न' नियम लागू किया जाएगा। नए नियम के तहत माल रोड पर किसी भी वाहन चालक को हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे।
साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए बड़ा फैसला
हर साल लाखों पर्यटक नैनीताल घूमने पहुंचते हैं। बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण ट्रैफिक जाम और हॉर्न का शोर लगातार बढ़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने माल रोड को 'नो हॉर्न' ज़ोन बनाने का फैसला लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटकों को शांत और बेहतर माहौल मिलेगा, साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहेगा।
बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि 1 अगस्त से माल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को प्रभावी रूप से नो-पार्किंग जोन बनाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सके।
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बिना फिटनेस वाले वाहनों पर भी कार्रवाई
बैठक में परिवहन विभाग और पुलिस को निर्देश दिए गए कि बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र वाले किसी भी सरकारी या निजी वाहन को सड़क पर चलने की अनुमति न दी जाए। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके।