National Lok Adalat : 12 सितंबर को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आम लोगों से जुड़े कई तरह के विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने की कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक चालान, बिजली-पानी के बिल से लेकर बैंकिंग, बीमा और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों में लोगों को राहत मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि विवादों को लंबी अदालती प्रक्रिया के बजाय समझौते के जरिए जल्दी निपटाने का मौका मिलता है।
स्थायी लोक अदालत में मिलती राहत
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए और 22 बी के तहत जरूरी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतें बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में ये अदालतें 2007 से, जबकि दुर्ग और सरगुजा यानी अंबिकापुर में 2011 से काम कर रही हैं। यहां सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से जुड़े मामलों को समाधान के लिए रखा जा सकता है।
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इन सेवाओं से जुड़े मामले सुलझेंगे
स्थायी लोक अदालतों में परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़े विवादों पर सुनवाई हो सकती है। सार्वजनिक सफाई, अस्पताल और डिस्पेंसरी, बीमा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामले भी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा ईंधन की आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थानों, आवास और रियल एस्टेट सेवाओं से जुड़े विवादों में भी राहत मिलने की संभावना रहती है।
12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत
साल 2026 में चार नेशनल लोक अदालत निर्धारित की गई हैं। पहली 14 मार्च, दूसरी 9 मई, तीसरी 12 सितंबर और चौथी 12 दिसंबर को आयोजित होगी। 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में देशभर की अदालतों में एक साथ मामलों को समझौते के जरिए निपटाने की कोशिश की जाएगी। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित विवादों का आसान और जल्द समाधान करना है।
एक दिन में कई मामलों का समाधान
नेशनल लोक अदालत तय तारीख पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर तक विभिन्न अदालतों में आयोजित की जाती है। इसमें लंबित मामलों को आपसी सहमति से खत्म करने का प्रयास किया जाता है। अलग-अलग मौकों पर विभिन्न तरह के विवादों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे समान प्रकृति के मामलों का बड़ी संख्या में निपटारा हो सके। इससे लोगों को समय और लंबी कानूनी प्रक्रिया दोनों से राहत मिल सकती है।