
New GST rates implemented: सरकार ने जीएसटी ढांचे में आठ साल बाद सबसे बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 400 से ज्यादा सामान और सेवाओं पर टैक्स दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कानून, 2017 में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद आज से नए रेट लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम को समझना आसान होगा। अब वस्तुओं और सेवाओं को सात अलग-अलग शेड्यूल में बांटा गया है, जिससे टैक्स लगाने का तरीका और पारदर्शी होगा।
पुराने स्लैब खत्म, सात शेड्यूल में नया स्ट्रक्चर
अब तक जीएसटी में चार स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%। नई व्यवस्था में 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम कर दिया गया है ताकि आम जनता को फायदा मिल सके। नए ढांचे में शेड्यूल I में आने वाले सामान पर 2.5%, शेड्यूल II में 9%, शेड्यूल III में 20%, शेड्यूल IV में 1.5%, शेड्यूल V में 0.125%, शेड्यूल VI में 0.75% और शेड्यूल VII में 14% टैक्स लगाया जाएगा।
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HSN कोड से होगी पहचान आसान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस वस्तु या सेवा पर कौन-सा टैक्स लगेगा, इसकी पहचान HSN (Harmonized System of Nomenclature) कोड से होगी। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर हर शेड्यूल की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक अब कारोबारियों को वस्तुओं की श्रेणी पहचानने और सही टैक्स लगाने में आसानी होगी। साथ ही ग्राहकों के लिए भी यह बदलाव राहत लेकर आएगा क्योंकि रोजमर्रा की कई चीजों पर टैक्स कम हो गया है।