दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 'नॉन-प्लान' दाखिले के लिए 1 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरु कर दिए गए हैं। दिल्ली निदेशालय द्वारा जारी नोटिफेशन के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छठी से नौवीं कक्षा के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
'नॉन-प्लान' एडमिशन
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 'नॉन-प्लान' एडमिशन केवल दिल्ली में रहने वाले छात्रों के लिए हैं। जिन छात्रों की पढ़ाई किन्हीं कारणों से बीच में ही प्रभावित हो गई थी केवल वही छात्र 'नॉन-प्लान' श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन कर सकेंगे। इसके जरिए ये छात्र अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरु कर सकते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
केवल इन छात्रों का होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 9वीं कक्षा तक के 'नॉन-प्लान' दाखिले शुरु हो गए हैं। छात्रों की उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। 'नॉन-प्लान' दाखिले केवल दिल्ली में निवास कर रहे छात्रों के होंगे जिनकी पढ़ाई किन्ही विशेष परिस्थितियों से प्रभावित हुई है। हालांकि विशेष मामलों में स्कूल द्वारा अपने स्तर पर कुछ छूट दी जा सकती है।
इतने चरणों की प्रवेश प्रक्रिया
'नॉन-प्लान' श्रेणी के तहत दाखिले की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होगी। इस प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण तीन चरण में होगा।
1. पहला चरण- यह 1 अप्रैल (दोपहर 12 बजे) से 7 अप्रैल (शाम 5 बजे) तक होगा। इसके बाद 21 अप्रैल को स्कूल आवंटन की घोषणा की जाएगी। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
2. दूसरा चरण- यह चरण 30 अप्रैल से 25 मई तक निर्धारित है।
3. तीसरा चरण- इस चरण को 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।
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ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 'नॉन-प्लान' एडमिशन में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरु कर दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आवेदन के लिए ये नियम हैं-
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वही छात्र करें जिन छात्रों ने पिछली कक्षा पास कर ली है।
2. 10 से 14 साल की उम्र के बच्चें जो स्कूल नहीं जाते उन्हें नज़दीकी स्कूल में जाकर सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. जिन छात्रों के नए दाखिले होने हैं उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण ही करना होगा।
4. पहले ही किसी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को दाखिले की प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा और अपने पुराने स्कूल से संपर्क करना अनिवार्य है।
विभाग ने दी जानकारी
विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन और साझा जानकारी के अनुसार जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं, उन्हें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जो बच्चे पहले ही किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें स्थानांतरण या दोबारा प्रवेश के लिए अपने पिछले स्कूल से संपर्क करके ही आवेदन करने होगा। साथ ही विभाग द्वारा हेल्पलाइन और स्कूल स्तर पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है जिससे प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावकों की किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।