चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों की सूची में एक और दस्तावेज शामिल कर लिया है। अब बिहार एसआईआर-2025 वोटर लिस्ट को भी मान्यता दे दी गई है। यानी अब कुल 13 दस्तावेज एसआईआर के लिए मान्य होंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता, जन्म या निवास का नहीं। इसलिए अब एसआईआर में जन्म या निवास संबंधी प्रमाण के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत होगी।
आधार केवल पहचान, नागरिकता नहीं साबित करता
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई लोग एसआईआर फॉर्म के साथ सिर्फ आधार की कॉपी जमा कर रहे हैं, जबकि यह पर्याप्त नहीं है। वोटरों को अपनी जन्मतिथि और निवास स्थान सिद्ध करने के लिए अन्य वैध दस्तावेज देने होंगे।
अब कुल 13 मान्य दस्तावेज
पहले एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज मान्य थे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, फैमिली रजिस्टर, भूमि आवंटन प्रमाणपत्र आदि शामिल थे। अब 13वें दस्तावेज के रूप में बिहार एसआईआर-2025 वोटर लिस्ट को जोड़ा गया है। इसका लाभ उन मतदाताओं को मिलेगा जो बिहार से अन्य राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं।
कैसे करें दस्तावेज जमा
जो वोटर अपने पैतृक घर में रह रहे हैं और उनके माता-पिता का नाम एसआईआर वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं, जिनका नाम पहले से अंतिम एसआईआर लिस्ट में है, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। जो लोग किसी नए पते पर रह रहे हैं, उन्हें निवास प्रमाण के लिए अलग दस्तावेज देना होगा।
क्या है SIR और क्यों जरूरी है?
एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। देश में यह 21 साल बाद किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में मृतक, लापता या दोहरी एंट्री वाले वोटरों के नाम हटाए जाते हैं। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब अगले चरण में 12 राज्यों में शुरू की जा रही है।
विपक्ष के आरोप और आयोग की सफाई
एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने कई राज्यों में विरोध जताया था। आरोप लगाया गया कि गरीब और विशेष वर्ग के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि, आयोग का कहना है कि बिहार में अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद अब तक किसी भी वोटर ने गलत तरीके से नाम हटाने की शिकायत नहीं की है।