लखनऊ। भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीय भी अपना व अपने परिजनों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि
भारत से बाहर विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में भारतीय संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20क जोड़ा गया। इसके अंतर्गत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी भारतीय निर्वाचक वह भारतीय नागरिक होता है, जो भारत की नागरिकता रखता हो, रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहा हो तथा जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो। ऐसे नागरिक, जो अर्हक तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, अपने पासपोर्ट में अंकित भारत स्थित निवास पते के आधार पर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र होते हैं।
प्रवासी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रवासी भारतीय अपना नाम सिर्फ अपने पासपोर्ट में बताए गये इलाके से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में ही सम्मिलित करवा सकते हैं। नाम सम्मिलित कराने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाइन/ऑफलाइन अथवा डाक द्वारा फार्म 6A के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है। यदि आवेदक का भारत में सामान्य निर्वाचक के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व से बना हुआ है तो फार्म 6A भरकर जमा करते समय उसे भी समर्पित किया जाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन -
यदि आवेदन ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप (एण्ड्रायड हेतु प्ले स्टोर एवं आई ओ एस हेतु ऐप स्टोर पर उपलब्ध) के माध्यम से किया गया है तो फार्म 6A के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें उनकी फोटो संलग्न वाला पृष्ठ, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण तथा वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा जिसके अभाव में उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन-
यदि आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वह आवेदन भी उपरोक्त उल्लिखित भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों के साथ ही दिया जाएगा। आवेदक को फार्म 6A के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपना मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा।
डाक द्वारा आवेदन-
डाक के माध्यम से प्राप्त फार्म 6A के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्व.प्रमाणित प्रति जिसमें उनकी फोटो संलग्न वाला पृष्ठ, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण तथा वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा जिसके अभाव में उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए और मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित कराने के लिए, ऐसे भारतीय मतदाता के प्रदेश में रहने वाले परिवार को बूथ लेविल अधिकारी द्वारा फॉर्म 6A वितरित कराया जाएगा। वितरण से पूर्व बूथ लेविल अधिकारी द्वारा फार्म 6A में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय का पता साफ-साफ लिखा जाएगा।
विदेश में रह रहे भारतीय मतदाता का यह दायित्व भी होता है कि वह जिस देश में निवास कर रहा है वहॉ अपने पते के बदलाव के संबंध में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जानकारी दे। उसे यह भी बताना आवश्यक है कि वह कब भारत लौटता है और भारत में आमतौर पर सामान्यतया निवास करने लगा है, जिससे कि मतदाता सूची में अप्रवासी भारतीय मतदाता के रूप में उसका नाम हटाया जा सके और फार्म 6 में आवेदन देकर उसे उस स्थान पर एक सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके, जहाँ वह आमतौर भारत में निवास कर रहा है।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने के उपरान्त प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान करने हेतु पूर्ण रूप से पात्र हो जाते हैं, किन्तु अप्रवासी भारतीय मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नही किया जाता है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर वोट डालते समय ऐसे मतदाता की पहचान सिर्फ उसके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाती है जिसके लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की मूल प्रति मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य होता है।