DU Financial Support Scheme 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता योजना (Financial Support Scheme - FSS) का ऐलान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों को आर्थिक राहत पहुंचाना है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उनकी पारिवारिक आय के हिसाब से 50% से लेकर 100% तक फीस में छूट की जाएगी। ये योजना डीयू के विभागों, संस्थानों और केंद्रों में पढ़ने वाले फुल-टाइम UG और PG प्रोग्राम के बोनाफाइड छात्रों के लिए है. हालांकि, सभी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
किसे मिलेगी कितनी छूट?
परिवार की कुल वार्षिक आय के आधार पर आर्थिक सहायता की राशि तय की गई है। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय ₹4 लाख तक है, उन्हें वास्तविक फीस का 100 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000 तक माफ किया जाएगा। वहीं, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से अधिक और ₹8 लाख तक है, उन्हें वास्तविक फीस का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000 तक की छूट मिलेगी।
कौन कर सकता है आवेदन
डीयू के विभिन्न विभागों, संस्थानों और केंद्रों में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे यूजी और पीजी के बोनाफाइड छात्र इसके लिए पात्र हैं।
किसे नहीं मिलेगा लाभ
बता दें कि सभी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। B.Tech (CIC को छोड़कर), पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ, SOL और NCWEB के छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं। पिछली किसी परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ER) वाले छात्र भी आवेदन नहीं कर सकते है।
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आवेदन प्रक्रिया
FSS 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 तय की गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद DSW ऑफिस में हार्ड कॉपी और दस्तावेज जमा करने का शेड्यूल जल्द ही डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए. नोटरी से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र या छात्र के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवार के संबंधित सदस्यों के आयकर रिटर्न और पैन कार्ड, बैंक खाते में छात्र का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC स्पष्ट होना जरूरी है।किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता मान्य नहीं होगा।