अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। सरकार ने PAN–Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है और अब इसमें सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। एक बार पैन डिएक्टिवेट हुआ, तो बैंकिंग से लेकर टैक्स तक कई जरूरी काम अटक सकते हैं। ऐसे में साल खत्म होने से पहले इस काम को निपटाना बेहद जरूरी हो गया है।
किन लोगों के लिए अनिवार्य है लिंकिंग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश के मुताबिक, उन सभी पैन धारकों को आधार से लिंक करना जरूरी है जिनका PAN Card 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर के जरिए जारी किया गया था। आयकर विभाग ने 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना में साफ कर दिया था कि ऐसे यूजर्स को 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आपने इस नोटिफिकेशन को नजरअंदाज किया है, तो अब देरी आपके लिए महंगी साबित हो सकती है।
ये भी पढ़ें : NPS में बड़ा बदलाव! 2025 में सरकार ने रिटायरमेंट प्लानिंग के नियम पूरी तरह बदल दिए, जानिए निवेशकों को क्या मिलेगा फायदा
1 जनवरी से क्या-क्या दिक्कतें आएंगी
अगर 31 दिसंबर तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसके बाद आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है और कई जगहों पर ज्यादा टीडीएस कट सकता है। इतना ही नहीं, KYC पूरी न होने की वजह से बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज सेवाएं भी रोकी जा सकती हैं। यानी एक छोटी सी चूक से आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ प्रभावित हो सकती है।
घर बैठे ऐसे करें आधार-पैन लिंक
PAN–Aadhaar लिंक करना बेहद आसान है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। वहां Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें। अब पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आधार डिटेल वैलिडेट करने का विकल्प चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरकर Validate पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। समय रहते यह काम पूरा कर लें, ताकि नए साल में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।