अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब समय गंवाने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि पैन और आधार को लिंक कराना अब अनिवार्य है. इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. अगर आपने इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कई वित्तीय और कानूनी काम ठप हो सकते हैं.
किसे पैन-आधार लिंक कराना जरूरी ?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें हर हाल में अपना पैन आधार से जोड़ना होगा. भले ही आपका पैन Aadhaar Enrolment ID के आधार पर बना हो, लेकिन आधार नंबर मिलने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है यानी जिनके पास पैन है, उन्हें आधार से लिंक करना ही होगा, वरना पैन बेकार माना जाएगा.
लिंक न करने पर क्या होगा नुकसान?
अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आप बहुत सारे जरूरी काम नहीं कर पाएंगे जैसे बैंक खाता खोलना, डीमैट अकाउंट बनाना, 50,000 से ज्यादा कैश जमा करना, फिक्स्ड डिपॉजिट करना, शेयर्स या SIP में निवेश करना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री, यहां तक कि आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे यानी आपकी वित्तीय पहचान लगभग बंद हो जाएगी.
पैन को आधार से कैसे करें लिंक?
लिंकिंग की प्रक्रिया बेहद आसान है. आपको सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘Link Aadhaar’ टैब पर क्लिक करें
अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें
ओटीपी सबमिट करते ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी