AI Summit case: पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की हिरासत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एआई समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।इससे पहले दिन में कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुनाते हुए दिल्ली पुलिस को चार दिन की कस्टडी प्रदान कर दी। बताया जा रहा है कि उदय भानु चिब को एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
क्या है पूरा मामला
पूरा घटनाक्रम भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट समारोह से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस के करीब 20 से 30 कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर यूएस डील के विरोध में शर्टलेस होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मामले में आगे की जांच जारी
प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हुई भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम की व्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी