Paytm Payments Bank RBI Action : पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा झटका दिया है। बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब आरबीआई ने इसे अपनी दूसरी अनुसूची यानी अनुसूचित बैंकों की आधिकारिक सूची से भी बाहर कर दिया है। इस फैसले के साथ बैंक की नियामकीय पहचान पूरी तरह समाप्त होने की दिशा में बढ़ गई है।
आरबीआई ने जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन
आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर बृज राज के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। यह गजट अधिसूचना 7 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई थी। दूसरी अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जिन्हें अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था बैंक बंद करने का आदेश
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने यानी वाइंडिंग अप का आदेश दे चुका है। जुलाई 2026 में अदालत ने अपने आदेश में बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है।
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अप्रैल में रद्द हुआ था बैंकिंग लाइसेंस
आरबीआई ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने अपने फैसले में गंभीर नियामकीय उल्लंघनों और लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने का हवाला दिया था। आरबीआई के अनुसार, बैंक का संचालन जमाकर्ताओं और बैंकिंग व्यवस्था के हितों के अनुरूप नहीं पाया गया था।
अब लगभग खत्म हुई बैंक की औपचारिक पहचान
बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने, हाईकोर्ट के वाइंडिंग अप आदेश और अब अनुसूचित बैंकों की सूची से नाम हटने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की संस्थागत मौजूदगी लगभग समाप्त मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन कदमों के बाद बैंक के दोबारा संचालन में लौटने की संभावना बेहद कमजोर हो गई है।
ग्राहकों और बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या मायने?
आरबीआई की यह कार्रवाई दर्शाती है कि नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर केंद्रीय बैंक सख्त रुख अपनाए हुए है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन और नियामकीय पारदर्शिता के महत्व का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। अब आगे की प्रक्रिया परिसमापक की निगरानी में पूरी की जाएगी।