Diwali Alert: इस साल दीवाली 8 नवंबर को मनाई जाने वाली है। दीवाली पर ग्रीन पटाखों की खरीदारी को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति है। ऐसे में नकली या प्रतिबंधित पटाखे खरीदने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। इसलिए जब भी पटाखे खरीदने जाए तो पहले ही कुछ खास बातों का ध्यान रखें।
सीलबंद पैकिंग
हमेशा सीलबंद डिब्बे ही खरीदें। खुले पैकेट या जिन पर जरूरी जानकारी न हो, उन्हें खरीदने से बचें।
लाइसेंस वाली दुकान
पटाखे हमेशा सरकार द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही खरीदें। सड़क किनारे बिना परमिशन दुकान लगाने वालों से खरीदारी न करें।
QR कोड स्कैन करें
पैकेट पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके जरूर देखें। इससे पटाखे के निर्माण, लाइसेंस नंबर और बैच की पूरी जानकारी मिल जाती है।
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जानकारी न मिलने पर न खरीदें
अगर स्कैन करने पर कोई जानकारी नहीं आती है या वह पैकेट पर छपी जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो ऐसे पटाखे बिल्कुल न खरीदें।
नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई
बता दें कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में नियम तोड़ने वाले लोग, दुकानदार और निर्माताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका सामान भी जब्त भी किया जा सकता है।