प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना में परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। लाभार्थियों की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर होती है।
कौन कर सकता है आवेदन
पीएम किसान योजना के लिए वही किसान परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज हो। जमीन का रिकॉर्ड राज्य के राजस्व विभाग में अपडेट होना जरूरी है। आवेदन के बाद राज्य सरकार या संबंधित विभाग दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करता है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही लाभार्थी का नाम योजना में शामिल किया जाता है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
संस्थागत भूमि मालिक, मौजूदा या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष योजना के दायरे से बाहर हैं। आयकर देने वाले लोग भी पात्र नहीं होते। इसके अलावा सरकारी सेवा में कार्यरत या रिटायर अधिकारी-कर्मचारी, जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये या उससे अधिक है, उन्हें लाभ नहीं मिलता। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोग भी योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
नया पंजीकरण कराने से पहले किसान के पास आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और खेती योग्य जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड सही भरना जरूरी है, क्योंकि सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। आवेदन के बाद ई-केवाईसी भी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर की जा सकती है, जबकि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र की मदद ली जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां फार्मर्स कॉर्नर में जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। फिर ग्रामीण किसान पंजीकरण या शहरी किसान पंजीकरण का विकल्प चुनकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य और कैप्चा भरें। आधार सत्यापन के बाद अगर आपका नाम पहले से दर्ज नहीं होगा तो नया आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें नाम, पता, बैंक खाता, आईएफएससी और जमीन की जानकारी भरकर फॉर्म जमा कर दें।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें
आवेदन जमा करने के बाद पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या सीएससी फार्मर विकल्प में जाकर आधार नंबर और कैप्चा डालकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। अगर पंजीकरण नंबर भूल गए हैं तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन नंबर भी खोजा जा सकता है। नई या लंबित आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो तो पोर्टल के ग्रीवांस सेक्शन में शिकायत दर्ज की जा सकती है।