भारत सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के तहत अब उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेने के बाद अपना LPG कनेक्शन बंद कराने और जरूरत पड़ने पर दोबारा चालू कराने की सुविधा पा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए LPG सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नियमों में संशोधन किया है।
क्या है नया नियम
25 मई 2026 को जारी संशोधित आदेश के मुताबिक जिन लोगों ने अपने घर में PNG कनेक्शन लगवा लिया है, वे अब 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन बंद कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे अहम बदलाव यह है कि उपभोक्ताओं को अब “ट्रांसफर वाउचर” की सुविधा मिलेगी, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर वही LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा।
किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
यह नई व्यवस्था खासतौर पर ट्रांसफरेबल नौकरी वाले कर्मचारियों, किरायेदारों, छात्रों और बार-बार शहर बदलने वाले परिवारों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। पहले लोग PNG लेने के बाद LPG कनेक्शन बंद कराने से बचते थे क्योंकि दोबारा नया कनेक्शन लेने में लंबी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च का डर रहता था।
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अब नहीं करनी पड़ेगी लंबी प्रक्रिया
नए नियम के बाद उपभोक्ताओं को दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट और भारी दस्तावेजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ट्रांसफर वाउचर के जरिए वे आसानी से अपना LPG कनेक्शन फिर से शुरू करा सकेंगे, खासकर उन इलाकों में जहां PNG नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।
शहरी उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में देश के बड़े शहरों में PNG नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में यह नई व्यवस्था लाखों शहरी उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा और लचीलापन दे सकती है। सरकार का कहना है कि इससे गैस वितरण व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित और उपभोक्ता अनुकूल बनेगी।