High Court takes strict action: दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अश्लील वीडियो चलाए जाने की गंभीर घटना के बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने मामले की जांच के आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई इस घटना की जांच की जाए। साथ ही, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।
रिकॉर्डिंग और सर्कुलेशन पर रोक
मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना नियमों के खिलाफ है। इस घटना की रिकॉर्डिंग या उसे सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कई कोर्ट में सामने आई घटना
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य अदालतों में भी सामने आई हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा प्रभावित हुई है।
IT कानून के तहत कार्रवाई संभव
सरकार की ओर से कहा गया कि IT एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जा सकता है। कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले से सख्ती से निपटा जाएगा और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखी जाएगी।