Raja raghuvanshi murder case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। सोनम ने जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन शिलांग पुलिस की कड़ी आपत्ति के बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। 17 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मर्डर केस में अब तक पांच आरोपी जेल में हैं जबकि तीन अन्य जमानत पर बाहर हैं।
शिलांग पुलिस की आपत्ति और चार्जशीट
हाल ही में शिलांग पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच पूरी करते हुए 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह को मुख्य आरोपी बताया गया है। चार्जशीट में हत्या की साजिश, वारदात और सबूतों का विस्तृत जिक्र है। पुलिस ने बताया कि सोनम ने अपने प्रेमी और सहयोगियों के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी। इसी आधार पर पुलिस ने जमानत का विरोध किया।
हनीमून पर रची गई हत्या की साजिश
सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग पहुंचे। वहां से वे सोहरा गए, जहां 23 मई को हत्या की वारदात हुई। आरोप है कि सोनम और उसके प्रेमी राज ने धारदार हथियार से राजा की हत्या कर शव को गहरी खाई में फेंक दिया। दो जून को पुलिस ने सोहरा की खाई से राजा का शव बरामद किया।
आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी
हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस केस में कुल पांच आरोपी हत्या के आरोप में जेल में हैं। वहीं, प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर सिंह पर सबूत मिटाने का आरोप लगा, जिन्हें जमानत मिल चुकी है।