Mukhyamantri Hunar Vikas Yojana 2026: अगर आप राजस्थान की पालनहार योजना के लाभार्थी हैं और आप 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन खबर है। राजस्थान सरकार की 'मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना 2026' के तहत पात्र विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जिससे छात्र अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के जारी रख सकें।
क्या है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना?
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना पालनहार योजना से जुड़े छात्र-छात्राओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा दिलाने में मदद करती है। योजना का लक्ष्य युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए बेहतर करियर के अवसर तैयार करना है
कब शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 19 जनवरी 2012 को की गई थी। तब से यह योजना हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान में भी पात्र छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार आधारित शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
क्या है पालनहार योजना?
यह राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत अनाथ, अर्ध-अनाथ या विशेष श्रेणियों के बच्चों को किसी परिवार के माहौल में बेहतर पालन-पोषण देने के लिए मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
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क्या मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पढ़ाई का खर्च कम हो जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की पालनहार योजना के लाभार्थी बालक एवं बालिकाएं ही प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक की आयु 15 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बता दें, यह लाभ केवल रेगुलर उच्च या तकनीकी शिक्षा के लिए ही मान्य है, डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट-टाइम कोर्स के लिए नहीं। यदि विद्यार्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। इसके लिए इच्छुक और पात्र छात्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जिला स्तर पर उपनिदेशक या सहायक निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा। ध्यान रहे कि एडमिशन लेने के अधिकतम 3 महीने के भीतर फीस पुनर्भरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है।