RBI ने नया सर्कुलर Lending Against Gold and Silver Collateral Directions, 2025 जारी किया है. इसके तहत अब सिर्फ सोने पर ही नहीं, बल्कि चांदी के गहने और सिक्के गिरवी रखकर भी लोन लिया जा सकेगा. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू होंगे. इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास चांदी है लेकिन पैसों की जरूरत पड़ती है.
गहने और सिक्के ही होंगे मान्य, बुलियन पर रोक
RBI ने साफ किया है कि कच्चा सोना या चांदी गिरवी रखकर लोन नहीं मिलेगा. इसके पीछे वजह अर्थव्यवस्था में अस्थिरता रोकना है लेकिन बैंक और NBFC ग्राहक के सोने-चांदी के गहने, जेवर या सिक्के गिरवी लेकर लोन दे सकेंगे यानी घर में रखे गहनों को अब आर्थिक जरूरत के समय काम में लाया जा सकेगा.
कितनी धातु रख सकेंगे गिरवी? सीमा तय
किसी भी ग्राहक के लिए गिरवी रखे जाने वाले गहनों का वजन तय सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता
सोने के गहने: 1 किलो तक
चांदी के गहने: 10 किलो तक
सोने के सिक्के: 50 ग्राम तक
चांदी के सिक्के: 500 ग्राम तक
इससे ज्यादा वजन होने पर बैंक लोन मंजूर नहीं कर पाएंगे.
LTV से तय होगा कैलकुलेशन
लोन की रकम आपके गहनों की कीमत के अनुसार Loan-to-Value (LTV) अनुपात से तय होगी.
₹2.5 लाख तक के लोन पर: 85% LTV
₹2.5 से ₹5 लाख तक: 80% LTV
₹5 लाख से ऊपर: 75% LTV
यानी यदि आपके गहनों की कीमत ₹1 लाख है और आप 85% LTV श्रेणी में आते हैं, तो आपको ₹85,000 तक लोन मिल सकता है.