Relief for Afzal Ansari: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की जांच या अन्य कानूनी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
एफआईआर रद्द करने की मांग लेकर पहुंचे थे हाई कोर्ट
अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अफजाल अंसारी और अन्य याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।
शस्त्र लाइसेंस में अनियमितताओं का है मामला
यह मामला गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग, फर्जी पते पर लाइसेंस जारी कराने और संबंधित अभिलेखों के गायब होने से जुड़ा है। पुलिस ने करीब दो सप्ताह पहले इस मामले में गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान कई लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने अनियमितताओं की आशंका जताई।
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कई लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं मुकदमे
जांच के आधार पर पुलिस ने अफजाल अंसारी के अलावा मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम, गैंग से जुड़े कुछ सहयोगियों, तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं। पुलिस का आरोप है कि अभिलेखों को कथित मिलीभगत से गायब कराया गया, जिससे हथियारों की वास्तविक स्थिति और उनके उपयोग से जुड़ी जानकारी छिपाई जा सके।
10 अगस्त की सुनवाई पर टिकी निगाहें
मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ में हुई। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, जबकि सरकारी पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में मामले की आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते अफजाल अंसारी और अन्य याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है।