Relief Sourav Das and Ashutosh Ranka: CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत ने बुधवार को दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों पिछले आठ दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। दोनों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
आठ दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे दोनों
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, दोनों जंतर-मंतर पर लगे बैरिकेड पार करके प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इसके बाद 14 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। बुधवार को हिरासत की अवधि पूरी होने पर दोनों को फिर अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद SEM अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी दाखिल की थी याचिका
न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों कार्यकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। उनकी ओर से हिरासत बढ़ाने के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में दूसरे विकल्प मौजूद हैं, तो सीधे अनुच्छेद 226 के तहत याचिका क्यों दाखिल की गई। अदालत ने बॉन्ड की शर्तों, जमानतदारों और प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल किए।
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद वापस ली याचिका
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों की उम्र के बारे में पूछा। उनके वकील ने बताया कि आशुतोष रांका 31 साल और सौरव दास 27 साल के हैं। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि दोनों जेन-जी नहीं हैं। हाईकोर्ट ने वकील को सुझाव दिया कि वे याचिका वापस लेकर SEM अदालत की सुनवाई का इंतजार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि वहां से राहत नहीं मिलती है, तो कानून के तहत उचित विकल्प अपनाए जा सकते हैं। इसके बाद दोनों के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली।
रिहाई के आदेश से मिली राहत
हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद दोनों की नजर SEM अदालत में होने वाली सुनवाई पर थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दोनों की रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले से दोनों कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत से राहत मिली है।