उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के बीच नए वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं। महज दो दिनों में 5.59 लाख आवेदन मिलने का आंकड़ा इस अभियान की अहमियत को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। ऐसे में निर्वाचन अधिकारियों के सामने आवेदनों की जांच, पात्र मतदाताओं का सत्यापन और सूची को त्रुटिरहित बनाने की चुनौती भी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने की आशंका को कम करना है।
दो दिनों के आंकड़ों में बड़ा अंतर, अंतिम दिन मिले सबसे ज्यादा आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के कार्यालय के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 17 और 24 अक्टूबर को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए। इन दोनों दिनों में कुल 5,59,178 आवेदन फॉर्म-6 के जरिए प्राप्त हुए। इनमें 17 अक्टूबर को 1,37,225 आवेदन आए, जबकि 24 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 4,21,953 पहुंच गई। यानी दूसरे शिविर में पहले की तुलना में करीब 2.85 लाख अधिक आवेदन मिले। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यह अभियान चलाया था।
युवाओं और महिलाओं को मतदाता बनाने पर जोर
विशेष अभियान के दौरान उन नागरिकों को प्राथमिकता के साथ जागरूक किया गया, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। महिलाओं और युवा मतदाताओं को भी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहे और उन्होंने आवेदन जमा करने के साथ जरूरी प्रक्रियाओं में लोगों की मदद की। निर्वाचन अधिकारियों ने जिलों में अभियान की समीक्षा करते हुए जहां बेहतर काम हुआ, वहां के अधिकारियों की सराहना की। वहीं, कुछ जिलों में पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए।
नाम जुड़वाने के लिए ऐसे करें आवेदन, पहले जरूर जांचें सूची
निर्वाचन विभाग के अनुसार, 5.59 लाख का आंकड़ा प्राप्त आवेदनों का है, न कि मतदाता सूची में जुड़ चुके नामों का। प्रत्येक आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद ही पात्र आवेदक का नाम सूची में शामिल किया जाएगा। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म-6 भर सकते हैं। पहले से पंजीकृत मतदाता नाम या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपनी जानकारी और दस्तावेजों को ठीक से जांचना जरूरी है।