Sachin Waze NIA Bail : मुंबई के चर्चित एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को विशेष NIA अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने वाजे की जमानत याचिका मंजूर करते हुए रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानतदार पेश करने के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। हालांकि जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं।
मुंबई समेत 5 जिलों में प्रवेश पर रोक
अदालत ने आदेश दिया है कि मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने तक सचिन वाजे बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें सात दिनों के भीतर इन जिलों से बाहर अपने रहने का पता NIA को देना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट जमा कराना भी अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वाजे को हर रविवार स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और जांच एजेंसियों के कहने पर अपनी लोकेशन साझा करनी होगी।
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कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार में बरामद जिलेटिन छड़ों के साथ डिटोनेटर नहीं था, इसलिए प्रथम दृष्टया इसे सीधे तौर पर आतंकी कार्रवाई या देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में स्थापित करना आसान नहीं है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में अंबानी परिवार या किसी अन्य कथित पीड़ित का बयान रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके अलावा मामले के अन्य प्रमुख सह-आरोपियों को पहले ही विभिन्न अदालतों से जमानत मिल चुकी है, जिसे अदालत ने समानता के सिद्धांत के तहत महत्वपूर्ण माना।
सुनवाई लंबी चलने की संभावना
कोर्ट ने यह भी माना कि सचिन वाजे मार्च 2021 से जेल में हैं और मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं दिखती। चार्जशीट 14 हजार से ज्यादा पन्नों की है और इसमें 320 से अधिक गवाह शामिल हैं। ऐसे में मुकदमे के लंबा चलने की आशंका को भी जमानत का एक आधार माना गया। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि यदि वाजे किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।