कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना को ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को शीर्ष अदालत ने समय रैना और चार अन्य के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किए मामले?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान समय रैना और अन्य लोगों की ओर से किए गए सुधारात्मक प्रयासों को भी ध्यान में रखा। अदालत के निर्देशों के तहत दिव्यांग लोगों के अधिकारों और सम्मान को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उनके लिए मदद जुटाने की दिशा में काम किया गया। अदालत ने इन प्रयासों को सकारात्मक कदम माना। शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि संबंधित लोगों ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन किया है। इसके बाद अदालत ने आपराधिक मामलों को खत्म करने का फैसला किया।
किन लोगों को मिली राहत?
समय रैना के अलावा कॉमेडियन विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ दर्ज मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अदालत ने इन लोगों की ओर से दिव्यांग समुदाय के लिए किए गए जागरूकता संबंधी प्रयासों और कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। इनमें दिव्यांग लोगों के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करना और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मदद से जुड़े प्रयास शामिल थे।
विवाद ने कैसे पकड़ा था तूल?
‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो से जुड़े विवादों ने 2025 में देशभर में काफी चर्चा बटोरी थी। शो के अलग-अलग हिस्सों को लेकर आपत्तियां उठीं और कई जगह शिकायतें दर्ज हुईं। इसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया और समय रैना समेत कई लोगों को अदालत का सामना करना पड़ा।
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अब क्या बदला?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के साथ इस मामले में समय रैना और चार अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। हालांकि, इस पूरे विवाद ने मनोरंजन और डिजिटल मंचों पर हास्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी। समय रैना के लिए यह फैसला निश्चित तौर पर बड़ी कानूनी राहत है, लेकिन ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद लंबे समय तक डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में याद किया जाएगा।