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Saurabh Murder Case: मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड की जिला जज की अदालतत में सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में बुधवार को दुकानदार की वादी पक्ष के अधिवक्ता ने महत्वपूर्ण गवाही कराई। गवाह ने कोर्ट में बयान दिए है कि घटना वाले दिन मछली काटने के बाहने से मुस्कान चाकू व उस्तरा सौ-सौ रुपये में खरीद कर ले गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
ब्रह्मपुरी निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ की तीन मार्च को उनकी पत्नी मुस्कान व प्रेमी साहिल ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी और शव को नीले ड्रम डालकर उसमें सीमेंट भर दिया था। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कार प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ घूमने चली गई थी। सौरभ के भाई ने मुस्कान व साहिल पर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों की निशानदेही पर 17 मार्च को पुलिस ने नीले ड्रम से सौरभ के शव को बरामद किया था। इसके बाद सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने मुस्कान व साहिल शुक्ला के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रही है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बुधवार को इस मुकदमे से जुडे़ महत्वपूर्ण गवाह बर्तन विक्रेता राकेश के कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के मुताबिक राकेश ने कोर्ट में बयान दिए है कि तीन मार्च को मुस्कान उनकी दुकान पर आई थी और मछली काटने के बहान से सौ-सो रुपये में चाकू व उस्तरा खरीद कर ले गई। अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया, तीन घंटे तक कोर्ट में जिरह हुई। बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने राकेश से बहस की थी। सौरभ हत्याकांड में कोर्ट में राहुल के बयान भी हो चुके है। वर्तमान में मुस्कान व साहिल शुक्ला जिला जेल में है। मुकदमे में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है।