Senior Citizen Tax Relief : इलाज का खर्च अगर आपकी जेब से गया है और कंपनी ने उसका मेडिकल रीइम्बर्समेंट नहीं किया, तो कुछ मामलों में इनकम टैक्स के जरिए राहत मिल सकती है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिक के इलाज पर किए गए खर्च को धारा 80D के तहत डिडक्शन के लिए शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी होना अनिवार्य है। आयकर विभाग के मौजूदा नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक के मेडिकल खर्च पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की कटौती का प्रावधान है।
वरिष्ठ नागरिक के इलाज पर कब मिलेगा 50 हजार तक का लाभ
धारा 80D के तहत मेडिकल एक्सपेंस का यह लाभ तभी मिलता है जब इलाज उस व्यक्ति का हुआ हो, जिसकी उम्र संबंधित वित्त वर्ष में 60 साल या उससे अधिक हो। साथ ही उस वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया होना चाहिए। यह सुविधा खुद, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों में वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में भी लागू हो सकती है और माता-पिता के मामले में भी 50,000 रुपये तक की कटौती उपलब्ध है।
माता-पिता के इलाज का खर्च उठाया है तो यह नियम जानें
अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं और उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके इलाज पर किए गए पात्र खर्च के लिए 80D के तहत 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। यानी मेडिकल बिल का भुगतान आपने किया है तो कुछ परिस्थितियों में यह खर्च टैक्स डिडक्शन के दायरे में आ सकता है। हालांकि, दावा करते समय खर्च और भुगतान से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रमाण दिया जा सके।
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कैश में बिल चुकाया तो क्या दावा खत्म हो जाएगा?
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। नियमों के अनुसार धारा 80D के सामान्य भुगतान के लिए नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल करना होता है। वहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भुगतान नकद भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी कटौती कुल 5,000 रुपये की सीमा के भीतर होती है। इसलिए मेडिकल खर्च के मामले में भुगतान का तरीका भी ध्यान में रखना जरूरी है।
ऑफिस से रीइम्बर्समेंट नहीं मिला तो भी दस्तावेज संभालकर रखें
अगर कंपनी ने अस्पताल का खर्च नहीं उठाया है, तो पात्रता होने पर 80D के तहत डिडक्शन का रास्ता खुला रह सकता है। इसके लिए मेडिकल बिल, भुगतान का प्रमाण और संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना समझदारी है। ध्यान रहे कि 80D में मेडिकल खर्च की यह विशेष सुविधा वरिष्ठ नागरिक और बिना स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वाली स्थिति से जुड़ी है। इसलिए हर कर्मचारी के हर तरह के इलाज के खर्च पर अपने आप टैक्स छूट नहीं मिलती।