Sharjeel Imam Interim Bail: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से अस्थायी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। अदालत ने यह राहत मानवीय आधार पर दी है ताकि वह अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना उनके लिए जरूरी होगा।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। उन्होंने अदालत में आवेदन देकर पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए रिहाई की मांग की थी। आवेदन में कहा गया था कि उनके भाई की शादी है और परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है, इसलिए उन्हें सीमित अवधि के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाए।
सोशल मीडिया से दूरी
जमानत देते समय अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान वह किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्हें मीडिया से बातचीत करने या किसी सार्वजनिक बयान से भी दूर रहने का निर्देश दिया गया है।
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दंगों से जुड़ा मामला
शरजील इमाम दिल्ली में हुए 2020 के दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं। उन पर भड़काऊ भाषण देने और कथित साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अंतरिम जमानत सीमित
अदालत ने साफ किया है कि यह राहत केवल निर्धारित समय के लिए ही है। 10 दिन की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।