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Supreme Court strict: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। आदेश के अनुसार, कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही, 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित माहौल में रखा जा सके। यह कदम हाल के दिनों में कुत्तों के हमलों और लोगों के डर के माहौल को खत्म करने के लिए उठाया गया है।
विरोध करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो भी विभाग कुत्तों को पकड़ने का काम करेगा, वह प्रतिदिन की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखेगा। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी इलाके को आवारा कुत्तों से मुक्त करने में ढिलाई न बरती जाए और अभियान लगातार जारी रखा जाए।
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बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर
कोर्ट ने कहा है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क पर किसी को भी आवारा कुत्तों के हमले या रेबीज के खतरे का सामना न करना पड़े, इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि डॉग शेल्टर बनाने का काम तेजी से शुरू किया जाए और आठ हफ्तों के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।