केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के प्रसार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए पायरेसी रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
क्रिएटर इकोनॉमी की सुरक्षा पर जोर
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और देश की क्रिएटर इकोनॉमी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। लंबे समय से टेलीग्राम पर पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसार को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।
यूजरनेम फीचर पर भी सरकार की नजर
इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी टेलीग्राम को उसके 'यूजरनेम फीचर' को लेकर नोटिस भेज चुका है। सरकार ने कंपनी से पूछा था कि यह फीचर फर्जी पहचान, धोखाधड़ी और किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने जैसी समस्याओं को रोकने में कितना सक्षम है। साथ ही यह भी पूछा गया कि इस फीचर को जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।
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पहले भी जांच के दायरे में आ चुका है टेलीग्राम
हाल के महीनों में टेलीग्राम धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और संवेदनशील जानकारी के प्रसार जैसे मामलों को लेकर सरकारी जांच के दायरे में रहा है। सरकार ने 22 जून तक एक सप्ताह के लिए टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर प्रतिबंध भी लगाया था। यह कदम मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक, भ्रामक सामग्री और अन्य धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण उठाया गया था।
प्रतिबंध हटने के बाद फिर शुरू हुई सेवाएं
एक सप्ताह की रोक के बाद सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया, जिसके बाद टेलीग्राम की सेवाएं भारत में दोबारा शुरू हो गईं। हालांकि अब पायरेसी और अन्य डिजिटल सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार ने प्लेटफॉर्म से सख्त जवाबदेही की मांग की है।
15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट हटाने और ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। कंपनी को 15 दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपनी होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जा सकता है।