चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में बचाव पक्ष ने आरोपी मुस्कान और साहिल के पक्ष में दलील रखी और अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है कि सौरभ की हत्या करते हुए मुस्कान और साहिल को किसने देखा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को बचाव पक्ष की दलील का जवाब देना है। इसके बाद मामले में फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मुस्कान और साहिल शुक्ला का बचाव
बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज न्यायालय में अंतिम दौर में है। सोमवार को बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान और साहिल शुक्ला का बचाव करते हुए दलील दी थी कि वारदात का कोई चश्मदीद गवाह है तो न्यायालय में उसे पेश किया जाए। साथ ही बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का भी हवाला दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, बचाव पक्ष की वकील ने न्यायालय में दलील दी है कि सौरभ की हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा। वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।
आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि वारदात की रात साहिल शुक्ला को सौरभ और मुस्कान के घर जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। बचाव पक्ष की ओर से इसी आधार पर आरोपियों की संलिप्तता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि केवल परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने ही की है। इससे पहले अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान और बरामदगी को आधार बनाकर आरोपियों के खिलाफ दलीलें पेश कर चुका है।
जवाब न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। बुधवार इस मुकदमे में सुनवाई है। अब इस मामले में अभियोजन पक्ष को बचाव पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों का जवाब देना है। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, बचाव पक्ष के तर्कों का मजबूती से जवाब न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद मामले में फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।