
मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आखिरकार 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट के विवादित कांप्लेक्स पर बुलडोजर चल गया। सात घंटे तक चली ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे क्षेत्र के सील कर ड्रोन से निगरानी की। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले पुलिस ने आवास विकास अधिकारियों से लिखित में लिया था, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई जनहानी न हो। इसलिए आवास विकास के अधिकारियों ने पहले पूरे कांप्लेक्स का बारीकी से निरीक्षण किया था। अपने सपनों पर बुलडोजर चलता देख व्यापारी और उनके परिजन रोते रहे।
शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट में बने विवादित कांप्लेक्स को गिराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को दिया आवास एवं विकास परिषद को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकरण में आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों को 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना था। लिहाजा शनिवार सुबह आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से सेंट्रल मार्केट के भूखंड 661/6 बने विवादित कांप्लेक्स को बुलडोजर व पोर्क मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र के सील कर दिया था और सेंट्रल मार्केट का छावनी में तब्दील कर दिया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से पहले पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट किया था और आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों ने पूरे कांप्लेक्स को चेक किया था, ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कोई जनहानि न हो सके। सात घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो ड्रोन कैमरों से निगरानी की।
1990 से चल रहा था मामला
आवास विकास परिषद मेरठ के एसई राजीव कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर विवाद 19 सितंबर 1990 से शुरू हुआ, जब आवास एवं विकास परिषद ने कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण रोकने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कॉम्प्लेक्स प्रबंधन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। 9 फरवरी 2004 को भूखंड के वाणिज्यिक उपयोग को लेकर फिर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जवाब न मिलने पर 23 मार्च 2005 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए। आदेशों का पालन नहीं करने पर 22 अगस्त 2013 में आवंटन रद्द कर दिया था। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आवास एवं विकास परिषद को तीन महीने में कांप्लेक्स खाली कराने और ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। एसई राजीव कुमार ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शनिवार को सेंट्रल मार्केट के विवादित कांप्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कांप्लेक्स के बचे हुए हिस्से को रविवार को ध्वस्त किया जाएगा।