मेरठ। पति अमित की हत्या के बाद सांप से डसने से मौत का ड्रामा करने वाली पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को सजा कराने में सांप-सपेरे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम रही। अमरदीप ने माता के जागरण में पूजा के लिए सपेरे से एक हजार में घोड़ा पछाड़ का सांप खरीदा था, जो जहरीला नहीं था और न ही उसके दांत थे। इसकी पुष्टि जांच के दौरान हुई थी। इस मुकदमे में अमित के भाई और मां की गवाही को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
क्या था मामला
बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित कश्यप पड़ोसी अमरदीप के साथ मिलकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करते थे। इसी के चलते अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था। इसी दौरान अमरदीप और रविता में प्रेम संबंध हो गए थे। इसका पता चलने पर दोनों ने अमित की हत्या की योजना बनाई। 12 अप्रैल 2025 की रात रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने अमित की हत्या कर दी और उसके बिस्तर पर घोड़ा पछाड़ (वायपर प्रजाती) का सांप छोड़ दिया था, जो 13 अप्रैल को अमरदीप के शव के नीचे दबा मिला था।
जहरीला नहीं था सांप, दांत भी नहीं थे
अमित के शरीर पर सर्पदंश के निशानों के अलावा चोट के निशने भी थी। अन्य दिनों की तरह बिस्तर पर सोने के बजाए वह बाहर चारपाई पर सोते मिले थे और शव के नीचे सांप दबा था। संदेह होने पर परिजनों से पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पांच दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौकाने वाली बात सामने आई। अमित की सर्पदंश से मौत नहीं हुए थी, बल्कि दम घुटने से मौत का कारण आया था। जांच के दौरान में यह बात भी प्रकाश में आई थी कि जिस सांप से डसवाया गया था। वह न जहरीला था, न ही उसके दांत थे। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया। रविता ने पुलिस को बताया, प्रेमी अमरदीप ने गला घोटकर हत्या की थी और उसने पति के पैर पकड़े थे। हत्या के साक्ष्य छिपाने के लिए सांप से डसवाने था। अरमदीप सांप खरीद कर लाया था।
मां-भाई, सपेरे की गवाही अहम रही
अभियोजन पक्ष ने बताया, मुकदमे की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। इनमें अमित के भाई मोनू, मां मुनेश मुख्य गवाह रहे। उन्होंने अदालत में अमरदीप को हत्या वाली रात घर में प्रवेश करते देखने की बात कही। इनके अलावा सपेरे कीर्तन की गवाही भी अहम रही। उसने अदालत में अमरदीप की पहचान करते हुए बताया कि अमरदीप ने माता के जागरण में पूजा के लिए उससे एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। साथ ही पुलिस ने कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में कहा था कि रविता ने अमित का हाथ पकड़ा था, जबकि अमरदीप ने उसका गला दबाया गया। साक्ष्य छिपाने और घटना को दूसरा रूप देने के लिए शव के पास चारपाई पर सांप छोड़ा था।
दो दिन के अंतराल में आएगा नीला ड्रम और सर्पकांड में जजमेंट
मेरठ के चर्चित नीलेड्रम कांड वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जिला जज दोषी करार कर चुके हैं। इस पर फैसला 14 अक्टूबर को आना है। इसी तरह सर्पकांड में बुधवार को कोर्ट ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी दोषी करार कर दिया है। इस पर 16 अक्टूबर को फैसला आना है। दोनों ही मुकदमों की खास बात यह रही है कि पुलिस ने आपेरशन कन्विकशन के तहत कोर्ट में कड़ी पैरवी के ही और दोनों ही मामलों में डेढ़ साल में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुस्कान और रविता ने प्रेम प्रसंग में बाधा बने पतियों की ऐसी मौत दी, जिसने सभी को सकेत में डाल दिया था।