नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2017 का है। थाना खानपुर क्षेत्र के हरिजन बस्ती निवासी आरोपी मनी पुत्र भीमा ने वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की थी।
सशक्त व प्रभावी पैरवी की गई
इस संबंध में 14 जून 2017 को थाना खानपुर पर विभिन्न धाराओं सहित पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 26 जून 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर की निगरानी में अभियोजन की ओर से सशक्त व प्रभावी पैरवी की गई।
पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया। न्यायाधीश योगेश कुमार ( न्यायालय पोक्सो-03 एक्ट) की कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी मनी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेंद्र राघव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।