इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुश्किलें खत्म होने नाम नहीं ले रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की बहन के खिलाफ गुरुवार को एक और गैर जमानती वारंट को जारी कर दिया गया है।
आठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में अलीमा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे लगाने, तोड़फोड़ और पथराव पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एटीसी सुनवाई में लगी है। आठवीं बार गैर जमानती वारंट को जारी किया गया है।
गैर जमानती वारंट सामने आने के साथ कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और इस्लामाबाद कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की संपत्तियों की पूरी जानकारी देने का आदेश भी दिया है। इसके साथ कोर्ट ने अलीमा के नाम पर रजिस्टर किए गए किसी भी फर्म या शेयर का रिकॉर्ड भी मांंग लिया है।
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गैर जमानती वारंट जारी
इसको लेकर पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष आकिफ सईद को आदेश दिया है। अदालत की ओर से पहले 7 बार जब गैर जमानती वारंट जारी किया गया, वह अदालत के सामने नहीं आईं। ऐसे में अदालत की तरफ से 24 अक्टूबर को नादरा महानिदेशक से अलीमा के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड (सीएनआईसी) को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके साथ उनके पासपोर्ट को ब्लॉक करने का आदेश दिया।
न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के समान
इसके साथ ही स्टेट बैंक के गवर्नर को आलीमा के हर बैंक खातों को फ्रीज करने आदेश दिया है। एटीसी जज अमजद अली शाह ने कहा कि अलीमा का कोर्ट में पेश न होना न्यायिक कार्यवाही में बाधा के समान है। अलीमा से जुड़ी वित्तीय रिपोर्ट की मानें तो उनके पास 12 बैंक खाते रहे हैं। इन सभी खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। एमसीबी के एक खाते में 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) को जमा किया गया।